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Chhattisgarh: हत्या के बाद शव दफनाकर उगा दिए थे गोभी, मिली थी उम्रकैद की सजा, अब हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को किया बरी

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे अभिषेक मिश्रा की हत्या के दो आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. दोनों आरोपी विकास जैन और अजीत सिंह को दुर्ग की जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इनके अलावा विकास जैन की पत्नी किम्सी जैन को जिला अदालत ने पहले ही दोष मुक्त कर दिया था.  

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10 नवंबर को शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमेन आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे अभिषेक मिश्रा का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. इस बहुचर्चित हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने देशभर के एक करोड़ मोबाइल फोन की डिटेल निकालने के बाद भिलाई के सेक्टर 10 में रहने वाले विकास जैन को गिरफ्तार किया था. अभिषेक मिश्रा का शव विकास की पत्नी किम्सी के चाचा अजीत सिंह के स्मृति नगर निवास के बगीचे से बरामद हुआ था.  

9 नवंबर, को लापता हुआ था अभिषेक

अभिषेक 9 नवंबर को घर से निकला था. 10 नवंबर को दुर्ग के जेवरा चौकी में अभिषेक की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी. 22 दिसंबर को पुलिस ने शक के आधार पर विकास जैन और उसके चचिया ससुर अजीत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. इसके अगले दिन अजीत सिंह के स्मृति नगर

अभिषेक मिश्रा हत्याकांड की सुनवाई पूरी, 5 साल बाद कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला

Agency:News18 Chhattisgarh

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इस मामले में 13 जनवरी की तिथि फैसले की निर्धारित की गई है. अब पूरी भिलाई सहित प्रदेशवासियों की निगाहें इस बहुचर्चित मामले के फैसले पर टिकी हुई है.

इस मामले में 13 जनवरी की तिथि फैसले की निर्धारित की गई है. (File Photo)

दुर्ग. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के भिलाई (Bhilai) शहर के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड (Abhishek Mishra Murder Case )मामले में सोमवार को दुर्ग न्यायालय (Durg District Court) में फैसला सुनाया जा सकता है. मालूम हो कि साल से लगातार इस मसले में दुर्ग जिला न्यायालय में मामले के गवाहों के बयान सहित ट्रायल (Case Trail) चल रहा था. इस केस की बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में 13 जनवरी की तिथि फैसले की निर्धारित की गई है. अब पूरी भिलाई सहित प्रदेशवासियों की निगाहें इस बहुचर्चित मामले के फैसले पर टिकी हुई है.

हाईप्रोफाइल है ये मर्डर केस

गौरतलब है कि भिलाई में हुुआ बहुचर्तित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड फिल्म दृश्यम की कहानी से मिलता जुलता है. साल  में 9 नवम्बर की शाम पूरे देश में ख्यातिप्राप्त शंकराचार्य इंजीनियरिंग काॅलेज के चेयरमेन आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे अभिषेक मिश्रा का अपहरण हुआ था. बेहद ह

घर के बगीचे में दफन लाश, 1 करोड़ मोबाइल फोन की ट्रैकिंग और फिर कोर्ट से आरोपियों का बरी होना कैसे उलझी ये मर्डर मिस्ट्री

Abhishek Mishra Murder Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने इस हत्याकांड के दोनों दोषियों को बरी कर दिया है. दोनों आरोपियों विकास जैन और अजीत सिंह को दुर्ग की जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. और एक अन्य आरोपी विकास जैन की पत्नी किम्सी जैन को दोष मुक्त कर दिया था. अभिषेक मिश्रा शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आई.पी. मिश्रा के इकलौते बेटे थे.

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वो 10 नवंबर की शाम थी. जब शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे अभिषेक मिश्रा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी. छत्तीसगढ़ के इस बहुचर्चित हाई प्रोफाइल हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस ने देशभर के एक करोड़ मोबाइल फोन की डिटेल निकालने के बाद भिलाई में रहने वाले सेक्टर 10 निवासी विकास जैन को गिरफ्तार किया था. उस वक्त पुलिस ने स्मृति नगर में मौजूद एक मकान के बगीचे में दफन अभिषेक मिश्रा की सड़ी गली लाश बरामद की थी. वो मकान था विकास जैन की पत्नी किम्सी के चाचा अजीत सिंह का. 

दरअसल, अभिषेक 9 नवंबर को अपने घर से निकला था. लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटा. 10 नवंबर को दुर्ग जिले की जे

बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में दुर्ग अदालत ने किया सजा का ऐलान.. विकास जैन और अजीत सिंह को जीवन की अंतिम सांस तक कारावास, किम्सी जैन दोषमुक्त&#;&#;&#; ठीक साढ़े पांच साल बाद आया फ़ैसला

रायपुर,10 मई । शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमेन आई पी मिश्रा के इकलौते बेटे अभिषेक मिश्रा की हत्या के ठीक पाँच साल छ महिने बाद दुर्ग अदालत ने फ़ैसला सुनाया है। अभिषेक मिश्रा की दस नवंबर को हत्या कर दी गई थी। दुर्ग कोर्ट ने मामले में आरोपी बनाए गए विकास जैन और अजीत सिंह को जीवन की अंतिम साँस तक कारावास की सजा दी है। जबकि किम्सी जैन को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।
दुर्ग कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी को न्यायालय में पेश साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकरण को परिस्थितिजन्य माना और विकास जैन तथा अजीत सिंह के विरुद्ध प्रकरण साबित पाते हुए दोषसिद्ध कर दिया।

पुलिस ने केस डायरी में कोर्ट को बताया था कि दस नवंबर को अभिषेक ग़ायब हुआ था, और पैंतालीस दिन बाद उसका शव अजीत सिंह के निवास के बगीचे से बरामद हुआ था। आरोपियों ने शव को दफ़ना कर मिट्टी के उपर फूल गोभी की सब्ज़ी उगा दी थी।
पुलिस ने मृतक के शव का डीएनए टेस्ट कराया था हालाँकि शव के पास कड़ा अंगुठी और लॉकेट को देख कर सड़ गल चुके शव की पहचान अभिषेक के रुप में परिजनों ने की थी।
पुलिस थ्योरी जो कि केस डायरी में दर्ज है उसके अनुसार अभिषेक के कॉलेज


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